वाटिकन सिटीः वाटिकन एवं ब्राज़ील द्वारा हस्ताक्षरित समझौता 10 दिसम्बर से प्रभावी
वाटिकन में, गुरुवार दस दिसम्बर को एक औपचारिक अनुसमर्थन समारोह से परमधर्मपीठ एवं ब्राज़ील
द्वारा हस्ताक्षरित समझौता प्रभावी हो गया है।
समझौते पर 13 नवम्बर 2008 को हस्ताक्षर
किए गये थे। परमधर्मपीठ द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि समझौता "दोनों पक्षों
के बीच पहले से विद्यमान मैत्री एवं सहयोग के पारम्परिक सम्बन्ध को मज़बूत करता है।"
समझौते में एक प्रस्तावना और 20 लेख है जो ब्राजील में अन्य बातों के अतिरिक्त
कलीसियाई संस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिगरियों, कलीसियाई शिक्षण संस्थाओं, कलीसियाई विवाहों
आदि को मान्यता देता तथा देश में कलीसिया की कानूनी स्थिति को समंजित करता है।
वाटिकन
में सम्पन्न उक्त समारोह में परमधर्मपीठ का प्रतिनिधित्व राज्यों के साथ सम्बन्ध हेतु
वाटिकन राज्य के सचिव महाधर्माध्यक्ष डोमनिक मामबेरती ने तथा ब्राज़ील का प्रतिनिधित्व
ब्राज़ील के पूर्णाधिकारी राजदूत लूईज़ फिलिप दे सैसाक्स कोर्रेया ने किया।
समझौता
पब्लिक स्कूलों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता, धार्मिक संस्थाओं को
करों से छूट देता, विवाह के मामलों में कलीसिया के निर्णय का सम्मान करता तथा कलीसियाई
शैक्षणिक शीर्षकों को मान्यता देता है।
ग़ौरतलब है कि कलीसिया एवं राज्य के
बीच एक अन्तरराष्ट्रीय समझौते का सुझाव ब्राज़ील के काथलिक धर्माध्यक्षों ने सन् 1991
में रखा था किन्तु सन् 2006 में ही ब्राज़ील की सरकार तथा परमधर्मपीठ के बीच आधिकारिक
विचार विमर्श आरम्भ हो सका।
विगत वर्ष ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा
की वाटिकन यात्रा के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।