रोमः पवित्रभूमि में कलीसियाई अनुदानों को अनुपलभ्य करनेवाला आदेश रद्द
इसराएली सरकार ने पवित्रभूमि में कलीसियाई संस्थाओं के अनुदानों को अनुपलभ्य करनेवाले
आदेश को वापस ले लिया है। वाटिकन में इसराएल के राजदूतावास ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति
जारी कर कहा, "इसराएली शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित, इसराएल में काथलिक कलीसिया के शैक्षणिक
संस्थानों के लिये नियत अर्थदान को अनुपलभ्य बनानेवाले, आदेश को कार्यरूप नही् दिया जायेगा
तथा स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।"
बीस मई को इसराएली वित्त मंत्रालय के प्रमुख
शुल्क समाहर्ता येहेज़ेकेल अब्रामोहोफ ने काथलिक कलीसियाई संस्थाओं को सूचित किया था
कि उनका कार्यालय कर वसूली के लिये कलीसियाई अर्थदान को अनुपलभ्य बना रहा था। शुल्क समाहर्ता
अधिकारी का यह निर्णय परमधर्मपीठ तथा इसराएल के बीच, कलीसियाई शैक्षणिक संस्थानों एवं
काथलिक कल्याणकारी संस्थाओं की कर स्थिति पर, चल रही बातचीत को अवरुद्ध करने का प्रयास
प्रतीत हुआ। हाल में सन्त पापा बेनेडिक्ट 16 वें की इसराएल यात्रा से यह आशा जागृत हुई
थी इसराएल एवं परमधर्मपीठ के बीच उक्त मुद्दों का समाधान शीघ्र ही मिल सकेगा किन्तु अब्रामोहोफ
की कार्रवाई से यह प्रतीत हुआ कि नेथनयाहू की सरकार नीतियों में परिवर्तन कर रही थी।
जैरूसालेम में सूत्रों ने एशिया समाचार को बताया कि इसराएली विदेश मंत्रालय के
अनुसार उक्त घटना ग़ैरसमझदारी का परिणाम है। उनके अनुसार वित्त मंत्रालय का अधिकारी परमधर्मपीठ
एवं इसराएल के बीच चल रही बातचीत से वाकिफ़ नहीं था।